मोदी सरकार का जनता को तोहफा: GST में ऐतिहासिक बदलाव, 12% और 28% के स्लैब खत्म

GST में बड़ा बदलाव, 12% और 28% टैक्स स्लैब खत्म कर अब सिर्फ 5% और 18%
नई कर व्यवस्था से आम लोगों, किसानों और उद्योगों को राहत, 22 सितंबर से लागू
मोदी सरकार ने भारत में कर ढांचे को सरल और जनहितैषी बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। 56वीं GST परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब GST में केवल दो कर स्लैब होंगे - 5% और 18%।
12% और 28% के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे।
रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती हो जाएँगी
हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम: 18% से 5%
सूखे मेवे (बादाम, काजू, पिस्ता, खजूर, मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स): 12% से 5%
प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ (पास्ता, नूडल्स, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, नमकीन): 12% से 5%
दूध, पनीर, पिज्जा, ब्रेड, पराठा: अब 0% (बिना GST के)
किसानों और मज़दूरों को राहत
ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी: 12% से 5%
ट्रैक्टर के टायर और पुर्जे: 18% से 5%
ड्रिप सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर, जैव-कीटनाशक: 12% से 5%
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े लाभ
33 जीवन रक्षक दवाओं को GST से बाहर रखा गया है (कैंसर, दुर्लभ बीमारियों, गंभीर बीमारियों के लिए)
कई अन्य दवाओं पर कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है
स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियाँ: 12% से 5% कम
मेडिकल ऑक्सीजन, थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, डायग्नोस्टिक किट: 5%
उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में राहत
सीमेंट: 28% से 18% कम
ऑटोमोबाइल (छोटी कारें, 350 सीसी तक की बाइक, तिपहिया वाहन, मालवाहक वाहन): 28% से 18% कम
एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मॉनिटर: 28% से 18% कम
पेन, पेंसिल, नोटबुक, नक्शा, ग्लोब: अब 0% जीएसटी
विलासिता और हानिकारक उत्पाद महंगे होंगे
पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पाद: 40%
शीतल पेय और सभी प्रकार के ठंडे पेय: 40%
सरकार का लक्ष्य
सरकार का मानना है कि यह "Next-Gen GST Reform" भारत में Ease of Living और Aatmanirbhar Bharat को मजबूत करेगा। किसानों, मजदूरों, छात्रों, उद्योगों और आम उपभोक्ताओं तक हर वर्ग को राहत मिलेगी।
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